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राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति। #csiacademy |
1.अनु-280 के तहत वित् आयोग का गठन।
2.cag के प्रतिवेदन संसद में रखवाना
3.किसी भी अधिकारी ,न्यायाधीस ,मंत्री के वेतन को समाप्त कर सकता हैं।
4.वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता हैं।
5.वित्त,धन विधेयक और अनुदान की मागों को उसी की की अनुमति के बाद प्रस्तुत किया जाता हैं।
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