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साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर #csiacademy |
1.इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पूरा:स्थापित किया जा सकता है।
2.इसे या तो मंत्री द्वारा यह गैर मंत्री सदस्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
3.यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पूर्व स्थापित किया जा सकता है।
4.इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है।
5.इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है।
6.इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं होती।
7.इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए भेजा जाता है असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है।
8.इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है।
9.इसे अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है।
धन विधेयक
1.इसे सिर्फ लोकसभा में पूरे स्थापित किया जा सकता है। 2.इसे सिर्फ मंत्री द्वारा पुरः स्थापित किया जा सकता है। 3.इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुरः स्थापित किया जा सकता है।
4.इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती।
5.इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है।
6.इसे अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत होती है।
7.इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है और इसमें संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है।
8.इसके लोकसभा में आस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
9.इसे आकृति या पारित किया जा सकता है लेकिन
राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता।
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